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High Court : सड़क पर केक कटिंग और स्टंटबाजी पर, मुख्य सचिव से फिर मांगा शपथ पत्र, हाईकोर्ट ने कहा-प्रदेश में कानून व्यवस्था को खुली चुनौती



30 अक्टूबर 2025 बिलासपुर। नियमों का उल्लंघन कर सड़क पर केक काटकर जन्मदिन मनाने और स्टंट करने की घटनाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई। मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र पर असंतोष जताते हुए डिवीजन बेंच फिर से एफिडेविट प्रस्तुत करने कहा है। मामले में नवंबर के पहले सप्ताह में अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी जा रही है।


30 अक्टूबर 2025 बिलासपुर।   हाईकोर्ट ने कहा कि संज्ञान लिए जाने और मुख्य सचिव द्वारा बार-बार शपथ पत्र देने के बावजूद प्रदेश में ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई से अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। उम्मीद है कि मुख्य सचिव लॉ एंड ऑर्डर का पालन सुनिश्चित करेंगे।


. ऐसा नहीं होने पर इसका प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाएगा। रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल और राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे वकील को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश की सूचना तत्काल मुख्य सचिव को दें।

छत्तीसगढ़ में कुछ रसूखदारों द्वारा सड़क पर केक काटते हुए जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ रईसजादे नियमों को ताक पर रखकर खुलेआम शराब पार्टी कर रहे हैं और गाडि़यों का काफिला लेकर निकल रहे हैं। हाईवे पर खड़ी कार में शराब की महफिल सज रहीं तो ,तेज़ म्यूजिक और बोतलों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री के निज सचिव की पत्नी का बीच रोड जन्मदिन, अंबिकापुर में डीएसपी की पत्नी कार के बोनेट पर केक काटते हुए, तो रायपुर में रसूखदार नेशनल हाइवे पर सड़क जाम कर जन्मदिन मना रहे हैं। बिलासपुर में भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही भाजपा नेता के बेटे द्वारा गाडि़यों का काफिला निकाले जाने के साथ ही अन्य मामले शामिल हैं।

बुधवार को इन सभी घटनाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह सब घटनाएं न केवल कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती हैं, बल्कि यह भी दर्शातीं हैं कि कुछ रईसजादों के लिए सार्वजनिक जगह पर भी मर्यादा और नियमों का कोई मूल्य नहीं रह गया है। सरकार की ओर से कहा गया कि स्टंटबाजी के मामलों में पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई हो रही है। नियम के मुताबिक पहली बार स्टंटबाजी करते पकड़े जाने पर लाइसेंस तीन महीने तक निलंबित किया जाता है, जबकि दूसरी बार दोषी पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा स्टंटबाजों पर 10 हजार तक जुर्माना और अन्य प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत जेल भेजने की कार्रवाई भी की जा रही है।

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